OTT Platforms: भारत सरकार ने 18 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है, जो अश्लील और अडल्ड वीडियो बनाते और इंटरनेट पर पब्लिश करते थे. भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने आईटी अधिनियम का उल्लंघन ने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्लिकेशन्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई की है. 


भारत सरकार के इंफोर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर को भी इन ऐप्स को अपने-अपने प्लेटफॉर्म्स से हटाने का आदेश दिया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले कुछ ओटीटी प्लेटफार्म्स को चेतावनी दी थी, जो क्रिएटिव मीडिया के रूप में वल्गर और न्यूड कंटेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते थे. ऐसे कंटेंट भारतीय आईटी अधिनियम 2000 का उल्लंघन करती है, जिसमें विशिष्ट धाराएं हैं जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती हैं.


बैन हुए 18 ओटीटी ऐप्स की लिस्ट


ड्रीम्स फिल्म्स (Dreams Films)


वूवी (Voovi)


येस्मा (Yessma)


अनकट अड्डा (Uncut Adda)


ट्राई फ्लिक्स (Tri Flicks)


एक्स प्राइम (X Prime)


नियॉन एक्स वीआईपी (Neon X VIP)


बेशरम्स (Besharams)


हंटर्स (Hunters)


रैबिट (Rabbit)


एक्स्ट्रामूड (Xtramood)


न्यूफ्लिक्स (Nuefliks)


मूडएक्स (MoodX)


मोजफ्लिक्स (Mojflix)


हॉट शॉर्ट्स वीआईपी (Hot Shots VIP)


फुगी (Fugi)


चिकूफ्लिक्स (Chikooflix)


प्राइम प्ले (Prime Play)


सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगा ताला


सरकार द्वारा बैन किए गए इन ऐप्स में कई ऐप के गूगल प्ले स्टोर पर 50 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स थे. इन ऐप्स के फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पुराना  नाम ट्विटर) और यूट्यूब आदि सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, जिनके जरिए ये अपने वल्गर कंटेंट का प्रचार-प्रसार करते थे. मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इन प्लेटफार्मों की सोशल मीडिया रीच लगभग 32 लाख थी.


सरकार ने इन सभी प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के अलावा इनके तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ब्लॉक कर दिया है. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि देश में एडल्ट मीडिया को शेयर और वितरण करना प्रतिबंधित है.


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