नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह आईपीएल कवरेज को लेकर अपने नये विज्ञापन अभियान में बदलाव करे. साथ ही स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करे कि मैच एयरटेल नेटवर्क पर लाइव नहीं हैं और एयरटेल ने अपने ग्राहकों को केवल हॉटस्टार ऐप की मुफ्त सदस्यता दी है.

क्या कहा कोर्ट ने

जियो के वकीलों ने अदालत में दावा किया कि एयरटेल का टी-20 कवरेज ‘ लाइव और फ्री पहुंच ’ का दावा भ्रामक है. रिलायंस जियो की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश योगेश खन्ना ने कहा कि वह अपने विज्ञापनों में यह जानकारी दे कि यह सेवा मुफ़्त नहीं है और डेटा डाउनलोड चार्ज उनके मौजूदा प्लान के अनुसार लागू होंगे. अदालत ने संशोधनों को तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है ताकि ग्राहक गुमराह ना हों.