Digital Payment Tips: पिछले कुछ साल में इंडिया में डिजिटल पेमेंट काफी बढ़ा है. अब छोटी से लेकर बड़ी खरीदारी तक अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई (UPI), एनईएफटी (NEFT) और आईएमपीएस (IMPS) सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता हैं, लेकिन इन मोड्स से पेमेंट के दौरान कई बार पैसा तो बैंक अकाउंट से कट जाता है लेकिन वह रिसीवर को नहीं मिलता. ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं. हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कुछ तरीके जिनसे आप आसानी से फंसे हुए रुपयों को वापस बैंक खाते में पा सकते हैं.


यूपीआई ट्रांजेक्शन में ऐसा हो तो क्या करें?


अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया है और आपके खाते से पैसे कटने के बाद भी रिसीवर को यह नहीं मिला है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें.



  • सबसे पहले उस यूपीआई ऐप को खोलें जिससे पेमेंट की है.

  • अब उस ट्रांजेक्शन पर क्लिक करें, जिस पर विवाद है.

  • अब आपको ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद, रेज डिस्प्यूट, रेज क्वेरी या कंप्लेंट में से कोई एक ऑप्शन दिखेगा. आप इस पर क्लिक करके शिकायत दर्ज कर दें.

  • आरबीआई के नियम के अनुसार 1 दिन में आपको पैसा वापस आ जाना चाहिए.


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एनईएफटी या आईएमपीएस से पेमेंट फेल होने पर


अगर आपने नेटबैंकिंग का यूज करते हुए किसी को एनईएफटी या आईएमपीएस मोड में रुपयों का भुगतान किया और आपके खाते से रकम कटने के बाद भी सामने वाले को नहीं मिला तो इस स्थिति में आप इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं.



  • अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके ट्रांजेक्शन नंबर देते हुए शिकायत दर्ज कराएं.

  • आप ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  • अगर बैंक का फोन नंबर नहीं मिल रहा और आप ईमेल के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते तो आप ट्विटर के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  • बैंक तय समय में आपका पैसा लोटाएगा.


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पैसे लौटाने को लेकर क्या हैं नियम


इस तरह के मामलों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कुछ नियम बना रखे हैं. बैंक के अनुसार, आईएमपीएस, यूपीआई या एनईएफटी ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को टी+1 दिन में कस्टमर के खाते में पैसा वापस देना होगा. यहां टी का मतलब ट्रांजेक्शन की तारीख से है. मान लीजिए आज आपने कोई ट्रांजेक्शन की है और वह फेल है तो आपके अगले दिन तक यह पैसा वापस मिल जाना चाहिए. अगर बैंक इस तय समय के अंदर पैसा नहीं लौटाता है तो बैंक को उस ग्राहक को रोजाना 100 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.


तय समय में न आए पैसा तो यहां करे शिकायत


अगर संबंधित बैंक को शिकायत करने के बाद तय समय में आपका पैसा वापस नहीं आया है तो आप आरबीआई में शिकायत कर सकते हैं. आपको आरबीआई के ऑम्बुसड्मैन से कंप्लेंट करनी होती है. आप यहां क्लिक करके अपनने शहर के ऑम्बुसड्मैन की डिटेल जान सकते हैं.