कपड़े, मोबाइल और रोजमर्रा के सामान की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खतरनाक विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग भी सामने आई है. अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड और PETN जैसे पदार्थ ऑनलाइन बिक्री के लिए लिस्ट किए गए थे. अब केंद्र सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA के हस्तक्षेप के बाद सात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 3,940 विक्रेताओं की लिस्टिंग हटाई गई हैं.
जिन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हुई है उनमें IndiaMART, TradeIndia, Justdial, Dial4Trade, ExportersIndia, Sigma-Aldrich India और Ibuychemikals शामिल हैं. सरकारी जानकारी के मुताबिक, IndiaMART पर सबसे ज्यादा 3,092 विक्रेताओं की लिस्टिंग थी. ExportersIndia से 421, Justdial से 206, TradeIndia से 166 और Dial4Trade से 11 लिस्टिंग हटाई गईं. बाकी दो प्लेटफॉर्म ने बताया कि वे अपने उत्पाद बेचते हैं और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की लिस्टिंग नहीं करते.
तीन मामलों में 30 लाख रुपये का जुर्माना
CCPA ने अब तक तीन मामलों में अंतिम आदेश जारी किए हैं। Dial4Trade पर अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री से जुड़े मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं ExportersIndia पर दो अलग-अलग मामलों में 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये मामले अमोनियम नाइट्रेट, PETN और पिक्रिक एसिड की ऑनलाइन लिस्टिंग से जुड़े हैं। Dial4Trade ने जुर्माने के आदेश को चुनौती दी थी लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 9 अक्टूबर 2026 को उसकी अपील खारिज कर दी। ExportersIndia ने भी आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है।
IndiaMART और Justdial की जांच जारी
IndiaMART और Justdial के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। दोनों कंपनियों को जांच रिपोर्ट दी गई है और उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है। IndiaMART ने CCPA के नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, Justdial के मामले में अगली और अंतिम सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को होनी है। TradeIndia, Sigma-Aldrich Chemicals और Ibuychemikals से जुड़े मामलों में भी जांच जारी है।
विस्फोटकों की ऑनलाइन बिक्री पर नियम क्या हैं?
अमोनियम नाइट्रेट, PETN और पिक्रिक एसिड जैसे पदार्थों की खरीद-बिक्री पर कानून के तहत नियंत्रण है। इनके वैध कारोबार के लिए जरूरी लाइसेंस और नियमों का पालन करना होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी विक्रेताओं के लाइसेंस की जानकारी और खरीदारों की पहचान की जांच सुनिश्चित करनी होती है। CCPA ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विस्फोटक पदार्थों की बिक्री से जुड़ी लिस्टिंग दिखाई देती है तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर की जा सकती है।
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