Uttarakhand Assembly Election 2022: उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य में ओमिक्रोन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा चुनाव और रैलियों को स्थगित किये जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई, कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश के अवकाश पर होने की वजह से नहीं हो सकी. याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में प्रार्थना पत्र दिया.


रेग्युलर बेंच ही करेगी सुनवाई
खण्डपीठ ने कहा कि इस मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुन रहे हैं और रेग्युलर बेंच ही इस मामले में सुनवाई करेगी. पिछली तारीख को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय ने केंद्रीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जबाव पेश करने को कहा था जिसकी सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी.


क्या कहा गया था
मामले के अनुसार अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाईकोर्ट में पहले से विचाराधीन सचिदानन्द डबराल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सम्बन्धी जनहित याचिका में न्यायालय के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्राथर्ना पत्र पेश किया. इसमें उनके द्वारा कहा गया था कि इन रैलियों से कोरोना संक्रमण फैल सकता है और रैलियों में कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा. इनके द्वारा कोविड के नियमो का उल्लंघन किया जा रहा है.


चुनाव स्थगित करने की मांग
अधिवक्ता शिव भट्ट ने अपने प्रार्थनापत्र में कोरोना के नए वेरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में 300% अधिक तेजी से फैल रहा है इसलिए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह जरूरी हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं को स्थगित किया जाए. याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें. साथ ही अदालत से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है .उन्होंने यह भी कहा है कि विधान सभा के चुनाव स्थगित किए जाएं और इस संबंध में चुनाव आयोग भारत सरकार को निर्देश दे.


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