Uttarakhand Assembly Winter Session: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण (Woman Reservation) को लेकर बड़ी बात कही हैं. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से गंभीर है. इसी वजह से हाईकोर्ट (Highcourt) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गई थी और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगन कराकर अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में आरक्षण पर कानून ला रही है. धामी ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूर्ण किया है. 


धर्मांतरण कानून को लेकर ये कहा


सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने के पर बयान देते हुए कहा कि राज्य में लगातार शिकायतें आ रही थीं कि धनबल व प्रलोभन के आधार पर लोगों को धर्म बदलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इस वजह से ही धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है. अब ये अपराध गैरजमानती हो गया है. इसके साथ ही एकल धर्मांतरण में 3 से 7 साल और सामूहिक धर्मांतरण में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर कोई भी व्यक्ति मुकदमा दर्ज करा सकता है.   


धामी सरकार ने पेश किए विधेयक


दरअसल, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही धामी सरकार ने सदन में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण और धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक पेश कर दिया है. विधानसभा से ये विधेयक पास होने के बाद कानून का रूप ले लेंगे.


सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों से हुई जीएसटी कटौती विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा गया है. मुख्यमंत्री से कांग्रेसी विधायक मिले थे और मुलाकात के दौरान विधायक निधि पर इसके पड़ रहे प्रभाव का जिक्र किया था. 


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