Uttarakhand  CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड में पेपर लीक (Uttrakhand Paper Leak) और नकल (Cheating) की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून (Anti cheating law) को लागू कर दिया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami ) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार की ओर से भेजे गए देश के सबसे सख्त "नकल विरोधी कानून" के अध्यादेश (Ordinance) को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. इससे पहले शुक्रवार देर शाम सरकार की ओर से जारी बयान में कहा था कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है.


पकड़े जाने पर 10 वर्ष जेल और 10 करोड़ का जुर्माना
 
उत्तराखंड सरकार के इस नकल विरोधी कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए हैं. इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले नकल माफिया को उम्रकैद या 10 साल की जेल की सजा के साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है. इसके अलावा इस कानून में नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है. गौरतलब है कि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटाले के खिलाफ प्रदेश के युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं.



सीएम ने बताया सबसे सख्त कानून


इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि युवाओं से किए गए वादे के मुताबिक हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त "नकल विरोधी कानून" लाने का फैसला किया है. इससे संबंधित अध्यादेश को मैंने अपनी अनुमति के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि हम नकल माफिया को प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे. 


ये भी पढ़ेंः Harish Rawat Health: युवाओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पूर्व सीएम हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी