Covid Curfew in Uttarakhand: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद सरकार ने कोई ढिलाई नहीं दी है. राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक के लिए बढा दिया है.


सोमवार देर रात मुख्य सचिव डा. सुखबीर सिंह संधु द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इस दौरान पिछली सभी रियायतों को जारी रखा गया है. सोमवार से प्रदेश भर में खुले सरकारी और निजी विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि (एसओपी) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. 


इसी प्रकार, राज्य में आईटीआई, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए संबंधित विभाग द्वारा पृथक से कोविड प्रोटोकॉल के प्रावधानों के साथ एसओपी जारी की जाएगी. राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में वीकेंड में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन को पर्यटकों से कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित कराने तथा उसका उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है.


कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
इसके अलावा, बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है जिन्हें कोविड रोधी टीके की दोनों खुराकें लगवाए हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं. अन्य लोगों के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना मुक्त जांच रिपोर्ट साथ लाने की बाध्यता बनी रहेगी. उत्तराखंड आने वाले लोगों को ई—पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की व्यवस्था को भी जारी रखा गया है.


इसके अलावा, उत्तर प्रदेश से होकर राज्य के गढ़वाल और कुमाउं क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले लोगों को भी यात्रा से पूर्व अपना पंजीकरण करवाना होगा. अपने पैतृक गांव आ रहे प्रवासियों को गांव में स्थापित पृथकवास सेंटरों में आवश्यक रूप से सात दिन तक पृथकवास में रहना होगा. 


सरकारी कार्यालय 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
राज्य में जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर तथा आडिटोरियम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. निजी क्षेत्र के कार्यालय भी पूरी क्षमता से खुल सकेंगे, लेकिन वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.


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