उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे वंदे मातरम के साथ शुरू की जाएगी, कार्यसूची के अनुसार सदन में दिवंगत हुए गणमान्य व्यक्तियों के निधन के निदेशों के बाद सरकारी कामकाज शुरू होगा.

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मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगें सदन में दोपहर 3 बजे प्रस्तुत की जाएगी , बीती 24 अक्टूबर को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी यही निर्णय लिया गया था.

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दो अध्यादेश पटल पर 

कार्यसूची के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2026 को सदन के पटल पर रखेंगे. वहीं मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. 

13 विधेयकों को मिली मंजूरी ,आज बनेंगे अधिनियम 

2026 में पारित 13 विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है, जो आज अधिनियम बनाये जायेंगे.

  • उत्तराखंड विनियोग विधेयक -2026.
  • समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक. 
  • उत्तराखंड जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अधिनियम.
  • उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवायें संशोधन विधायक. 
  • उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक. 
  • उत्तराखंड दुकान और स्थापन - रोज़गार विनियम और सेवा शर्त संशोधन विधेयक. 
  • उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक. 
  • उत्तर प्रदेश लोक सेवा , शारीरिक रूप से विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 उत्तराखंड संशोधन विधेयक. 
  • उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक. 
  • उत्तराखंड सार्वजनिक धूत रोकथाम विधेयक. 
  • उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक. 
  • उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025. 
  • उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026. 

छह नए विधेयकों की होगी पुनःस्थापना 

कार्यसूची में छह नए विधेयकों को पुनः स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिनमें  उत्तराखण्ड सिंचाई जल निकासी विधेयक 2026,उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन संशोधन विधेयक 2026, उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, उत्तराखण्ड जन विश्वास  उपबन्धों का संशोधन द्वितीय विधेयक 2026, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक 2026, उत्तराखण्ड सिविल विधि संशोधन विधेयक 2026शामिल हैं. 

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक 2026 और  उत्तराखण्ड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 को भी पुनःस्थापित करेंगे. वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2026 सदन में रखेंगे. यानी कुल नौ विधेयक पुनःस्थापना के लिए सूचीबद्ध हैं.

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