UP News: उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बुधवार को माफिया बृजेश सिंह (Brijesh Singh) को बड़ी राहत मिली है. बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बृजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है. हाईकोर्ट ने अरुण सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है. उन्हें मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के काफिले पर हमला कराए जाने के मामले में जमानत मिली है. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृजेश सिंह को बड़ी राहत देते हुए, उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि बृजेश सिंह अपने ऊपर दर्ज अधिकांश मामलों में बरी हो चुके हैं. अन्य मामलों में जमानत भी मिल चुकी है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है. 

क्या है मामला?इलाहाबाद हाइकोर्ट में गुरुवार को बृजेश सिंह के वकील सूरज सिंह अपनी दलीलों को रखा, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत दी. दरअसल, ये मामला साल 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराए जाने का है. जिसमें अब बृजेश सिंह को जमानत मिल गई है. 

इस उसरी चट्टी मामले में मुख्तार अंसारी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस जानलेवा हमले में तीन लोगों की मौत हुई थी. मुख्तार अंसारी ने इस मामले में बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. बता दें कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने के उसरी चट्टी में ये घटना हुई थी. 

अब इस मामले में हाइकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने बृजेश सिंह की जमानत मंजूर कर ली है. इस मामले में बृजेश सिंह की पहली जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. दूसरी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने माफिया बृजेश सिंह को राहत दी है. अब माना जा रहा है कि वे जल्द ही बाहर आ सकते हैं.

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