Jalaun Crime News: जालौन जिला कोर्ट ने  पुराने रेप, हत्या और लूट केस सुनवाई करते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को सजा से दंडित किया. साथ ही 2 लाख 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. बदमाशों ने 8 सितंबर 2015 को वारदात को अंजाम दिया था. 


ये है मामला
जालौन में 8 साल पहले पति के साथ एक कार्यक्रम से लौट रही महिला के साथ तीन बदमाशों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था. बदमाशों का विरोध करने पर महिला के पति की बदमाशों ने सरिया घोंपकर हत्या कर दी थी, साथ ही महिला के जेवरात लूटकर भाग गये थे, इस मामले में जालौन के न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर तीन आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख 4 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.


8 साल चली न्याय की लड़ाई
मामले की पैरवी करने वाले अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 8 सितंबर 2015 को कोंच कोतवाली इलाके के रहने वाले दंपत्ति उरई आये थे और दोनों उसी रात वापिस बाइक से वापिस कोंच जा रहे थे. जब वह अपनी बाइक से कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पनयारा के पास पहुंचे तभी पीछा कर रहे तीन बदमाशों ने बाइक सवार दंपति को रोककर पति को पकड़कर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, इसका विरोध जब पति ने किया तो बदमाशों ने सरिया से हमला करते हुये महिला के पति की हत्या कर दी थी, साथ ही महिला के जेवरात लूट कर भाग गए थे. 


इस मामले में पुलिस ने 9 सितंबर को मेडिकल आधार पर रेप, हत्या तथा लूट की धाराओं में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.8 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय स्पेशल जज डकैती के न्यायाधीश अंचल लवानियां ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपी बृजमोहन, ध्यानचंद और अभिजीत को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2 लाख 4 हजार का आर्थिक दंड भी कोर्ट ने लगाया है.


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