उत्तर प्रदेश में जारी प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है, जिसमें आवेदक का नाम व पता सही वर्तनी में, नवीनतम फोटो और मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए. यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है. 

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आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट मान्य होंगे, जबकि दस्तावेज न होने पर निर्धारित आयु वर्ग के अनुसार शपथ पत्र या स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा, वहीं निवास प्रमाण के लिए आधार, एक वर्ष पुराना बिजली-पानी-गैस बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, भूमि अभिलेख, किरायानामा या विक्रय विलेख देना होगा और इनके अभाव में स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा.

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से स्वयं या परिजनों का विवरण भरना होगा, विवरण न मिलने पर नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके जवाब में जन्म तिथि और जन्म स्थान से जुड़े निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे, जबकि पात्र नागरिक voter.eci.gov.in पर ऑनलाइन या बीएलओ/ईआरओ के माध्यम से ऑफलाइन फार्म-6 व घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जायेगा. फार्म-6 में आवेदक का नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना आवश्यक है.

UP SIR में आयु प्रमाण पत्र के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?

· सक्षम स्तर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र· आधार कार्ड· पैन कार्ड· ड्राइविंग लाइसेंस· हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो· भारतीय पासपोर्ट· जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज (यदि उपरोक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं हों)

UP SIR: अगर नहीं हैं ये डॉक्यूमेंट्स तो क्या करें?

· ऐसे मामलों में 18 से 21 आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता/पिता अथवा गुरू (तृतीय लिंग के संदर्भ) के हस्ताक्षर से शपथ पत्र (अनुलग्नक-27) के साथ बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा.· यदि उपरोक्त में से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है और माता/पिता भी जीवित न हों तो आवेदक ग्राम प्रधान/नगर निगम/नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है.· यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक है तो वह स्वयं बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आयु के संबंध में मात्र अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा.

UP SIR में निवास के लिए कौन से कागजात जरूरी?

· उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम एक वर्ष का)· आधार कार्ड· राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पास बुक· भारतीय पासपोर्ट· राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है· रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की दशा में)· रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)

उपरोक्त में से कोई अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा.

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत जमा किये जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र दिया जाना भी अनिवार्य हैं. घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा अपने माता/पिता अथवा दादा/दादी या नाना/नानी में से किसी एक का विवरण, विधान सभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या तथा क्रम संख्या के साथ भरकर प्रस्तुत करना होगा. सही मैपिंग की दशा में आवेदक को कोई नोटिस निर्गत नहीं होगा. घोषणा पत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली-2003 का विवरण यदि उपलब्ध नहीं है अथवा डेटा बेस से मेल नहीं खाता है तो आवेदक को नोटिस निर्गत किया जायेगा.

UP SIR में आई नोटिस तो कैसे देना होगा जवाब?

1- किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/ पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश.2- 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र /अभिलेख.3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र.4- भारतीय पासपोर्ट5- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र6- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र7- वन अधिकार प्रमाण पत्र8- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र9- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)10- राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर.11- सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र.12- आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 .ईआरएस/खंड II दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे.13- बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार.

बताया गया कि आवेदक का जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है तो उपरोक्त 13 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख जन्म तिथि/जन्म स्थान के प्रमाण के लिए उपलब्ध कराना होगा. इसी प्रकार यदि आवेदक का जन्म 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है तो उपरोक्त 13 में से कोई एक अभिलेख जन्म तिथि/जन्म स्थान के प्रमाण के लिए उपलब्ध कराने के साथ ही साथ उक्त सूची में से पिता या माता का जन्मतिथि/जन्म स्थान के प्रमाण का अभिलेख भी उपलब्ध कराना होगा.

यदि आवेदक का जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है तो उपरोक्त 13 में से कोई एक अभिलेख स्वयं की जन्मतिथि/जन्म स्थान के प्रमाण के लिए उपलब्ध कराने के साथ ही पिता एवं माता, दोनों के जन्मतिथि/जन्म स्थान के प्रमाण के अभिलेखों को उपलब्ध कराना होगा. यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है तो आवेदक के जन्म के समय उस अभिभावक के वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति उपलब्ध करानी होगी.

voter.eci.gov.in पर कर सकते हैं आवेदन

यदि आवेदक का जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा और यदि पंजीकरण/नागरिकीकरण (Registration/ Naturalisation) द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की गयी है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा.

कोई भी पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voter.eci.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन फार्म-6 (मय घोषणा पत्र) भरकर आवेदन कर सकते है. ऑफलाइन फार्म-6, घोषणा पत्र के साथ सही-सही भरकर आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने बी0एल0ओ0/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त करा सकते है.