उत्तर प्रदेश पुुलिस में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन पदों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई हैं. यूपी में अब मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सुझाव पर इन पदों पर लिखित परीक्षा की जगह जेष्ठता के आधार पर ही चयन की प्रक्रिया की जा सकती है. 

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इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के लाजिस्टिक विभाग ने नियमावली में दिए प्रावधानों के अनुसार रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने का का प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा था. हालांकि बोर्ड ने मोटर परिवहन शाखा के सभी पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति होने की वजह से इन पदों पर भी वरिष्ठता के आधार पर चयन करने के लिए नियमावली में संशोधन करने को कहा है. 

नियमावली में संशोधन का सुझाव

भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में लॉजिस्टिक एडीजी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उप्र पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 के नियमों के अनुसार मुख्य आरक्षी चालक, उप निरीक्षक मोटर परिवहन और निरीक्षक मोटर परिवहन के पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति किए जाने का प्रावधान दिया गया है. 

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इन प्रावधानों में समानता के आधार पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति देकर भरे जा सकते है. ऐसे में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की सभी रिक्तियां विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने के संबंध में गई व्यवस्था को समाप्त कर ज्येष्ठता के आधार पर भरे जाने के प्रावधानों में संशोधन की ज़रूरत है. 

बोर्ड ने मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन भर्ती की नियमावली में संशोधन का सुझाव दिया है. बता दें कि मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के वर्ष 2020 से 2026 तक के 176 रिक्त पदों पर पदोन्नति होनी है. नियमावली में संशोधन के बाद जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बिना लिखित परीक्षा के ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती शुरू होगी.