UP News: यूपी में अब महिलाओं को शाम सात बजे के बाद काम के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे. महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. निर्देश के मुताबिक, महिला कर्मचारी को उसके लिखित सहमति के बिना सुबह छह बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात फैसला लिया है. सीएम योगी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है, ये फैसला सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा. 


जानिए- क्या हैं निर्देश?



  • इस अवधि में महिला अगर काम करने से इनकार करे तो भी उसे काम से हटाया नहीं जाएगा.

  • राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 में नीतियों के तहत छूट दी गई. अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्र ने अधिसूचना जारी की.

  • अधिसूचना के अनुसार, यदि महिला लिखित सहमति देती है तो शाम सात से सुबह छह बजे के बीच कारखाना के नियोजक द्वारा उसके निवास से कार्यस्थल तक आने और वापस जाने के लिए निशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा.

  • इस अवधि में कार्यरत महिला को नियोजक द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.

  • कार्यस्थल के निकट वाशरूम,  परिवर्तन कक्ष और पेयजल सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी.

  • इस अवधि में कार्य के लिए एक साथ कम से कम 4 महिला कर्मियों को परिसर में या किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की अनुमति देनी होगी.

  • अगर कोई सरकारी या निजी संस्थान यूपी सरकार की इन गाइडलाइंस को फॉलो करता हुआ नहीं पाया गया तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी. 

  • सरकार की इन गाइडलाइंस के बाद भी काम करना है या नहीं ये महिला कर्मचारी पर निर्भर करेगा ना कि कंपनी की जरूरत पर.


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