लखनऊ: कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद से सोमवार यानी 21 जून से व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी. कोविड प्रोटोकॉल के साथ मॉल्स व रेस्टोरेंट खोल दिये जाएंगे. इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं.


सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार


इसके तहत सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक दुकानें और बाजार खोले जा सकेंगे. इसके अलावा शनिवार व रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा. दूसरी तरफ सरकारी विभागों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रहेगी. 


सोमवार से शुक्रवार तक प्रदेश में मॉल्स खोलने की अनुमति, कोविड गाइडलाइन्स का पालन करना होगा. 


इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन


-रेस्टोरेंट होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंट सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक कोविड- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी. 


-मिठाई, स्ट्रीट फूड, फ़ास्ट फ़ूड की दुकानों में बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी. 


-शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को सशर्त अनिवार्यता एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी.


-स्मारक, प्राणी उद्यान पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति.


-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा होने की अनुमति नहीं.


-सिनेमा हॉल ,स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं.


जिन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना वायरस के सक्रिय केस 500 से अधिक हो जाएंगे तो संबंधित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी. जिसके लिए आदेश उचित समय जारी किए जाएंगे.


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