UP Cyber Fraud Case: उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला सत्र और न्यायालय में एसीजेएम कोर्ट ने लड़कियों को शादी का झांसा देकर और महंगा गिफ्ट भेजने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है. साइबर ठगी करने वाले गैंग के मुख्य सरगना और देश के कई राज्यों में ठगी के आरोप में संलिपित नाइजीरियन मूल के अपराधी को साइबर क्राइम थाना और अलीगढ़ पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर शिवांक सिंह की कोर्ट ने सात साल कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाए जाने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद साइबर ठगी करने वाले मुख्य सरगना नाइजीरियन नागरिक को जेल भेज दिया है.  


साइबर ठगी करने वाले गैंग के मुख्य सरगना नाइजीरियन मूल के अपराधी की तरफ SHADI.COM पर फेंक एकाउंट बनाकर लड़कियों को शादी का झांसा दिया जाता था. फिर कस्टम चार्ज और इनकम टैक्स चार्ज रेड आदी का खौफ दिखाकर उनसे पैसे ऐंठे जाते थे. अब अलीगढ़ साइब थाना और अलीगढ़ पुलिस ने इनपर लगाम लगा दिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले इस गैंग को पर्दाफाश किया और कोर्ट के सामने सबूतों को पेश किया. अब कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है और अपराधी को जेल भेज दिया है.


शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी 


साइबर ठगी के इस पूरे मामले पर अभियोजन पक्ष के वकील संतोष कुमार यादव ने बताया की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के 14 निशांत अपार्टमेंट बदर बाग शमशाद मार्केट निवासी शिक्षिका अदीबा खान पत्नी मशकूर खान की तरफ से साइबर ठगी के आरोप में 24 जुलाई 2021 को थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराते हुए तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था. सऊदी में शिक्षका की तरफ से आरोप लगाया गया कि shaadi.com पर एक व्यक्ति ने उससे दोस्ती की. दोस्ती करने के बाद उसने महंगा गिफ्ट भेजने का झांसा देकर ओर उस गिफ्ट पर लगने वाले कस्टम चार्ज ओर इनकम टैक्स चार्ज आदि के नाम पर बताएं गए बैंक खातों में कई बार में 4 लाख 80 हजार रुपये धोखाधड़ी कर ठग लिए.


महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को दबोचा


महिला को जब अपने साथी ठगी का अहसास हुआ तो महिला साइबर क्राइम थाने पहुंची ओर पुलिस के पूरे मामले से अवगत कराते हुए साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया. साइबर पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में विवेचना प्रचलित कर दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन खातों की जांच की, जिनमें महिला की तरफ से रुपये ट्रांसफर किये गए. पुलिस की जांच में ये खाता चेन्नई की एक महिला इनग्रिट ग्रांट निवासी पैरंबूर, तमिलनाडु के नाम पर निकला.


इस पर जब पुलिस उस महिला तक पहुंची तो वह अंजान थी और उल्टा बताया कि उसके साथ भी किसी ने 25 हजार रुपये की साइबर ठगी की है. वहीं उक्त महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि आरोपी पक्ष ने उसको एक सिम भेजी थी. जब पुलिस ने खाते में अंकित मोबाइल नंबर को सर्च किया और उसकी लोकेशन देखी तो वह लोकेशन दिल्ली उत्तम नगर की पाई गई. जिससे साफ हुआ कि उत्तम नगर में ही बैंक से रकम निकाली गई. इसके बाद साइबर पुलिस की मदद से उस सिम की जांच की गई. तो नाइजीरिया मूल निवासी ओनेका सोलोमन विजडम उर्फ साइमन निवासी ए, 160, चाणक्य प्लेस, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली का नाम पुलिस के सामने आया. इसके विषय में पता चला कि उसे साइबर ठगी के ही मामले में हैदराबाद पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. वह तेलंगाना की चंचलगुडा जेल में बंद है.


कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल


अलीगढ़ साइबर थाना पुलिस ने इस ठगी के मुकदमे में नाइजीरियन मूल के निवासी 24 वर्षीय युवक ओनेका सोलोमन को 28 जून 2022 को अलीगढ़ कोर्ट में पेश करते हुए उस पर मुकदमा तामील कराया. जिसके बाद से वह अलीगढ़ जेल में ही बंद है. जहां एसीजेएम न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल करने के बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ. इस दौरान साइबर ठगी के मामले से जुड़े सभी गवाह और साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम चतुर्थ शिवांक सिंह की अदालत ने उसको दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा और 10 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करते हुए जुर्माना भी लगाया गया.


वहीं बताया जा रहा कि साइबर गैंग का मुख्य सरगना नाइजीरियन युवक ओनेका सोलोमन वैवाहिक विज्ञापन की साइट पर साइमन फर्जी तस्वीर लगाकर खुद का अकाउंट बनाता था और अपने बायो में वह खुद को रियल एस्टेट कारोबारी ओर खुद को एनआरआई बताता था.  वहीं पुलिस जांच में उजागर हुआ कि वह पांच वर्ष पूर्व व्यापार वीजा पर कपड़े के व्यापार करने के लिए दिल्ली आया था.जहां नुकसान होने पर वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साइबर ठगी के धंधे में लग गया ओर कुछ दिनों में साइबर गैंग का सरगना बन बैठा. जहां एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में नाइजीरियन युवक को दोषी करार दिए जाने के बाद उसको पुलिस अभिरक्षा में 7 वर्ष के लिए जेल भेज दिया है.


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