UP News: आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बेटे अब्दुल्लाह आज़म के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने मांग खारिज कर दी है. दरअसल, अब्दुल्लाह आज़म के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज़म खान ने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रद्द याचिका दायर की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान को राहत नहीं दी है. 


बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मोनिंदर सिंह पेश हुए. दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्लाह आज़म का 2017 विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया है. वहीं इस मामले में आज़म खान की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं.


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली थी बड़ी राहत 


इससे पहले आजम खान को ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी की सील की गई बिल्डिंग्स और लगाई गई तार बाड़ हटा लेने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. जिसके बाद आजम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंसाफ से हम लोगों को इस तरह बचा रही है हम उनको जिंदाबाद कहते हैं. दरअसल प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद आजम खान पर 90 मुकदमें दर्ज हुए, जिनमें आज़म खान की जमानत तो हो चुकी हैं लेकिन हाई कोर्ट से हुई जमानत में हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ-साथ बेहद कड़ी शर्ते लगा दी थी, जिसमें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे वाली शत्रु संपत्ति से प्रशासन को कब्जा लिए जाने की भी शर्त लगा दी थी. जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर वायर फेंसिंग लगा दी थी और कई इमारतों को सील कर दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत दी और जौहर यूनिवर्सिटी की सील की गई बिल्डिंग्स और लगाई गई तार हटाने के आदेश दिए.


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