Mathura Shri Krishna Janmasthan Issue: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के मामले में लॉ की 7 छात्राओें और दिल्ली-लखनऊ हाईकोर्ट के 4 अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल वाद पर आज सुनवाई होगी, मथुरा की अपर जिला जज की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी जहां सभी पक्षकार अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेंगे. इस वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को हिन्दू पक्ष को सौंप देने की प्रार्थना की गई है. इस जमीन में शाही ईदगाह मस्जिद भी शामिल है. 

आज अपर जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई

 वाराणसी में ज्ञानवापी के साथ-साथ अब मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मामला भी गर्माने लगा है. 17 मई को 7 लॉ की छात्राओं और 4 वकीलों की ओर से दाखिल किए गए वाद में मथुरी की 13.37 एकड़ भूमि को जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद भी शामिल है उसे हटाकर हिंदुओ को सुपुर्द किये जाने की प्रार्थना की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि संपूर्ण हिन्दू समाज चाहता है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए. पिछली सुनवाई में वादी पक्ष के अधिवक्त ने कोर्ट से वाद से संंबंधित कुछ कागजात प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था. वादी पक्ष अपने वाद से संबंधित कागजात कोर्ट में प्रस्तुत करेगा.

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मस्जिद हटाकर जमीन हिन्दू पक्ष को सौंपने की मांग

दरअसल, मथुरा में करीब 10.9 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर है जबकि 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. दस्तावेजों के मुताबिक मस्जिद समेत पूरी 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के पास है. ऐसे में शाही मस्जिद को हटाकर उस जमीन को हिन्दू पक्ष को सौंप देना चाहिए. इसके साथ ही 1968 में हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है. 

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