Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Case: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में याचिकाओं की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी. इस मामले में बची हुई सुनवाई अब 20 मई को की जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि 20 मई को इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी. 20 मई को मामले की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में दोपहर दो बजे से होगी. 


इस मामले में आज भी हाईकोर्ट में कई घंटे तक सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गई. मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज भी हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डेढ़ दर्जन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए और इन्हें खरीद किए जाने की दलीलें दी गईं. मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट तसनीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की. मुस्लिम पक्ष ने मुख्य रूप से प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की. 


हिंदू पक्ष ने क्या कहा?


हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि याचिकाओं की पोषणीयता पर आपत्ति जताने वाले लोग न तो मालिकाना हक रखते हैं और न ही वह किराएदार हैं. ऐसे में उन्हें आपत्ति जताए जाने का कोई अधिकार ही नहीं है. उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए. याचिकाओं की पोषणीयता को लेकर हो रही बहस अब अंतिम दौर में है. आज की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसलों को नजीर के तौर पर पेश किया गया.


कोर्ट में चल रही बहस


गौरतलब है कि अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है. अदालत में अभी मुकदमों की पोषणीयता पर ही बहस चल रही है. मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की मांग की है. हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताकर वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है.


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