कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने गैंगस्टर मामले में कानपुर ट्रायल कोर्ट में चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हैं. जल्द ही सपा नेता की याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी. 

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सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कानपुर कोर्ट के 30 अगस्त 2025 के आदेश को चुनौती दी है. इरफ़ान सोलंकी को 25 सितंबर को ही गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है.

गैंगस्टर केस को रद्द करने की माँग

इस मामले में इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिज़वान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी.  सपा नेता ने अब गैंगस्टर मामले में कानपुर की कोर्ट में चल रहे केस को रद्द करने के लिए याचिका दी है. HC की सिंगल बेंच जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करेगी.

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जानें- क्या है पूरा मामला?

बता दें कि सपा नेता इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. ये मुकदमा तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने एफआईआर दर्ज कराई था. इरफ़ान सोलंकी पर फर्जी तरीके से कब्जा करने और रंगदारी के आरोप हैं. शिकायतकर्ता ने उनकी ज़मीन जबरन कब्जाने का आरोप लगाया है. 

बता दें कि सपा नेता इरफ़ान सोलंकी जमानत मिलने के बाद सोलंकी 30 सितंबर को ही 33 महीने जेल में रहने के बाद महाराज गंज जेल से रिहा हुए हैं. जब वो जेल से बाहर आए थे, तो समर्थकों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया था. सोलंकी ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया था. 

सपा नेता पर आगजनी, जमीन कब्जाने, रंगदारी व कूट रचित पेपर तैयार करने जैसे कई आरोपों में मामले दर्ज हुए थे. इन सभी मामलों में उन्हें पहले ही ज़मानत मिल चुकी है.

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