Azam Khan News: सपा नेता आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉ तजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है. डीएम कोर्ट ने दोनों को सजायाफ्ता मानते हुए ये फैसला सुनाया है. ये मामला साल 2022 से विचाराधीन था, जिसके बाद अब कोर्ट ने ये आदेश दिया है. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम दोनों अभी जमानत पर बाहर हैं.
आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम पर 32 बोर की रिवाल्वर के लाइसेंस हैं. साल 2022 में पुलिस ने तीनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति रिपोर्ट डीएम के पास भेजी थी, जिसके बाद से ये मामले डीएम कोर्ट में विचाराधीन थे. जिस पर कोर्ट तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आज़म को नोटिस जारी किए थे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीएम कोर्ट ने उनका शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने रद्द किया शस्त्र लाइसेंससुनवाई के दौरान डीएम कोर्ट ने डॉ. तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला और उन्हें सजायाफ्ता मानते हुए दोनों के 32 बोर के रिवॉल्वर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया. इसके साथ ही गंज कोतवाली पुलिस को शस्त्र जमा कर रिपोर्ट कोर्ट को भेजने के आदेश जारी किए हैं. कोर्ट के आदेश के बाद आजम परिवार को अपना लाइसेंस और शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने होंगे.
सपा नेता आजम खां इन दिनों सीतापुर जेल में बंद हैं. जबकि, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटा अब्दुल्ला आजम फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. सपा नेता आजम खान पर दर्ज मुकदमों के चलते प्रशासन ने वर्ष 2019 में उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए थे. इस फैसले के खिलाफ आजम ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत भी मिली थी.
बता दें कि सपा नेता आजम खान और उनके परिवार पर जमीन कब्जाने, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने जैसे कई गंभीर मामलों में मुकदमें चल रहे हैं.