Rakesh Dhar Tripathi News: यूपी के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं इस फैसले के बाद राकेश धर त्रिपाठी की तरफ से कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई. इस पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. 


स्पेशल कोर्ट ने 40 दिन के लिए अंतरिम जमानत की मंजूर की है. अंतरिम जमानत मिलने से राकेशधर त्रिपाठी को अब जेल नहीं जाना होगा.  कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद अब सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल कर सकेंगे.


इससे पहले कोर्ट ने राकेश धर त्रिपाठी को कस्टडी में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया था. स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉ दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा सुनाई. कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद तीन दिन पहले अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.


पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया था. विजिलेंस के इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को केस दर्ज कराया था.


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उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे राकेश धर त्रिपाठी
एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई थी. विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी. हालांकि बाद में यह केस प्रयागराज में एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था. राकेशधर त्रिपाठी एक मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे.


इस दौरान आय से समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49 लाख 49 हजार 928 रुपए अर्जित किया. इस दौरान संपत्ति अर्जन और भरण पोषण पर दो करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया. जो आय के सापेक्ष 2 करोड़ 17 लाख से अधिक है. जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी नहीं दे सके थे.


फैसला सुनाए जाने के वक्त कोर्ट रूम में पूर्व कैबिनेट मंत्री भावुक हो गए. राकेश धर त्रिपाठी यूपी की राजनाथ सिंह सरकार में भी मंत्री थे. राकेश धर त्रिपाठी फिलहाल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल एस में थे.