प्रयागराज: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2019 के परिणाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका दाखिल कर परीक्षा में पूछे गए पांच सवालों के जवाब गलत होने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है. मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी. याचिका सरिता शुक्ला और दो अन्य की ओर से दाखिल की गई है. याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की.
एक सप्ताह में देनी होगी जानकारी याची के अधिवक्ता का कहना है कि टीईटी परीक्षा का परिणाम छह फरवरी 2020 को घोषित किया गया. इसके बुकलेट सीरीज सी में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गए उत्तर सही नहीं हैं. कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और प्रदेश सरकार को इस मामले में एक सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
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