Prayagraj News: महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रयागराज कमिश्नरेट ने 28 फरवरी तक निषेधाज्ञा जारी की है. किसी भी तरह का जुलूस या विरोध प्रदर्शन करने, ड्रोन का इस्तेमाल करने, हथियार रखने, भड़काऊ भाषण देने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के बाद अब महाकुंभ में गए इंफ्लूएंसर्स को भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी.

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार का आयोजन, जुलूस, शोभा यात्रा, अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं करेगा, न ही चक्का जाम करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा, बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम में एकत्र होने के लिए कोई प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा. 

आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति/संगठन/व्यक्तियों का समूह जनपद में पुलिस चौकी धरना स्थल थाना सिविल लाइन्स अन्तर्गत स्थित निर्धारित धरना स्थल (निकट पत्थर गिरजाघर) के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा. 

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ड्रोन के इस्तेमाल पर ये आदेशपुलिस कमिश्नरेट के अनुसार कोई भी व्यक्ति परम्परागत धार्मिक आयोजनों के अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के सम्पूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत इस आदेश की अवधि तक बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के ड्रोन का प्रयोग कहीं नहीं करेगा. केवल पुलिस एवं प्रशासनिक कार्य के लिए उपयोग में आने वाले ड्रोन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. 

आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति प्रयागराज कमिश्नरेट सीमा के अंतर्गत लाठी डण्डा (दिव्यांगजन वृद्ध व्यक्ति व सिक्ख समुदाय द्वारा धारण किये जाने वाले कृपाण को छोड़कर) बल्लम, स्टिक व किसी प्रकार का घातक अख या आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा. केवल पुलिस व प्रशासनिक कार्य में रत कर्मचारी व अधिकारी इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे. जनपद के समस्त सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों/परिसर में कोई भी शस्त्र, लाइसेंसी आग्नेयास्त्र सहित प्रवेश नहीं करेगा.

आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा, जिससे किसी सम्प्रदाय/समुदाय अथवा व्यक्ति को ठेस पहुंचे और न ही ऐसे विज्ञापन/पर्चा प्रकाशित करेगा, जिससे किसी व्यक्ति/समुदाय की भावना आहत हो.

पुलिस के आदेश के अनुसार कोई  भी व्यक्ति सोशल मीडिया एवं अन्य किसी माध्यम से ऐसी अफवाहें नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो या किसी दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो और न ही कोई भ्रामक अथवा उत्तेजक अथवा संवेदनशील पोस्ट/लेख, छायाचित्र आदि स्वयं डालेगा और न ही उसे फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा.

UPSRTC बसों के लिए भी आदेशआदेश में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जन-सामान्य को भ्रमित या तनाय पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के आडियो/वीडियो कैसेट एवं सीडी को न तो बेचेगा और न ही बजायेगा और न ही प्रदर्शित करेगा.  कोई भी व्यक्ति किसी भी निजी अथवा सरकारी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा. 

आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति औद्यौगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों आदि को जबरन बंद नहीं कराएगा. सरकारी कार्यालयों, फैक्टरियों व मिलों आदि के सामान्य कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा अथवा आवश्यक वस्तु के वितरण या उसके आने जाने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालेगा और न ही ऐसा कृत्य करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा. 

पुलिस के आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति UPSRTC की बसों एवं अन्य वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर चलने से न तो रोकेगा और न ही किसी प्रकार के वाहनों को क्षतिग्रस्त करेगा.  कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न यातायात के समय आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो. ही ऐसा किसी को प्रेरित करेगा, जिससे यातायात के समय आवागमन में बाधा उत्पन्न हो.