UP News: चुनावी हलफनामे (Election Affidavit) में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के खिलाफ दायर की गई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने खारिज कर दिया है. इससे पहले जिला अदालत (District Court) ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था. यह 2012 और 2007 के विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से जुड़ा हुआ मामला है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पर आरोप था कि उन्होंने शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) को लेकर गलत जानकारी दी थी. 


झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप


निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व बीजेपी नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने यह याचिका दाखिल की थी. दिवाकर ने निचली अदालत में 19 जुलाई 2021 को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत अर्जी दाखिल की थी. याचिका में आरोप लगाया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में सिराथू और 2007 में इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के समक्ष गलत हलफनामा दाखिल किया था. अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में उन्होंने झूठा शपथ पत्र दाखिल किया था. दूसरी जगहों पर भी कूट रचित शैक्षणिक दस्तावेज पेश किया था. 


जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने याचिका खारिज की


निचली अदालत ने 4 सितंबर 2021 को याची के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने कहा था कि आरोपों के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. निचली अदालत के इसी आदेश को दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दिवाकर नाथ की याचिका खारिज कर दी है. 


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