UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना -2 शहरी को लागू करने जा रही है. जिसके तहत राज्य सरकार बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जाएगी. योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ मध्य आय वर्ग वालों को भी पात्र माना गया है.
इस वर्ग के बुजुर्गों को निर्धारित राशि के साथ 30 हजार रुपये और विधवा व परित्यक्त महिलाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त अनुदान की मदद की जाएगी. एक साल के भीतर मकान बनाने वालों को 10 हज़ार रुपये बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जल्द ही नगर विकास विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया जाएगा.
कैबिनेट बैठक में लगेगी प्रस्ताव पर मुहरबुधवार को महाकुंभ प्रयागराज में सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट के बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दे दी गई है. लेकिन सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुातबिक पारित प्रस्तावों में से अहम फैसलों के बारे में कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी जाएगी. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृत किए प्रस्तावों में प्रधानमंत्री शहर आवास योजना-2 का प्रस्ताव भी जुड़ा है.
इस योजना के तहत मौजूदा प्रावधान में लाभार्थियों को ढाई लाख रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था है लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इस योजना में बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को भी शामिल करने का फैसला लिया है. जिन्हें राज्य सरकार अपने स्तर पर अतिरिक्त राशि देकर मदद करेगी. जिसमें बुजुर्गों को 30 हजार और विधवा व परित्यक्त महिलाओं को 20 हजार अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा. प्रस्ताव के मुताबिक इन मकानों को पांच साल तक न तो बेचा जा सकेगा और न ही दूसरे के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकेगा.
योजना में ऐसे परिवारों को पात्र माना जाएगा जिनका देश में कही अपना कोई मकान नहीं है. एक लाभार्थी परिवार में पति-पत्नी, अविवाहित पुत्र, पुत्री को माना जाएगा. योजना में विधवा, अविवाहित, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांस जेंडर्स, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक व वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी. आजमगढ़: बिजली कनेक्शन की जांच करने गई टीम पर हमला, कर्मचारियों से मारपीट, थाने में हंगामा