नई दिल्ली, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई अहम कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को और मजबूत बनाने को लेकर नया संशोधन अधिनियम मंजूर किया गया। जिसके मुताबिक, अब आतंकी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा। साथ ही, उसे प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा। बता दें कि इस बैठक में एनआइए और  गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) से जुड़े दो संशोधनों को हरी झंडी दे दी गई। ये कहा जा रहा है कि इन दोनों संशोधनों से जुड़े विधेयकों को मौजूदा चालू सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि मौजूदा वक्त में केवल आतंकी गतिविधियों में शामिल संगठनों को ही प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।


NIA को मिलेंगे और अधिकार!


इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने एनआइए एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियों (बचाव) अधिनियम में संशोधन को पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। अगर ये संशोधन से जुड़े विधेयकों को संसद से भी मंजूरी मिल जाती है तो एनआइए को साइबर अपराधों और मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच की भी अनुमति मिल जाएगी।


वहीं, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के अनुच्छेद-4 में संशोधन होने से एनआईए को उन संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकारी मिल जाएगा, तो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं या हो सकते हैं। अभी की बात करें, तो फिलहाल एनआइए को केवल घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ ही जांच करने का अधिकार है। बता दें कि मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों के मारे जाने के बाद साल 2009 में एनआइए का गठन किया गया था।


गठन में शामिल हुए व्यक्तिगत स्तर पर किसी आतंकी गतिविधि में संलिप्त हैं। प्रस्तावित संशोधन को सदन में भी मंजूरी मिल जाने से एनआईए को किसी की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आतंकी घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा।


बैठक में कौन-कौन शामिल था


इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रसायन व उवर्रक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत चार अन्य मंत्री भी शामिल थे।