प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी सीएमओ फतेहपुर रहे डॉक्टर काशीराम के खिलाफ सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में चल रहे आपराधिक मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याची मुकदमा रद्द करने का कोई आधार पेश नहीं कर सका है. हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई अदालत को याची की जमानत अर्जी पेश होने पर सुप्रीम कोर्ट के संजय अवस्थी केस के निर्देशानुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया है.

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग ये आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है. सीबीआई की तरफ से उसके नामित अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया. याचिका में सीबीआई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को रद्द करने, 17 अगस्त 20 को जारी सम्मन निरस्त करने और याची की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की गई थी.

घोटाले का है आरोप इसी प्रकार कोर्ट ने सीएमओ सोनभद्र रहे घोटाले के आरोपी डॉक्टर उमेश प्रसाद पाण्डेय और डिप्टी सीएमओ सोनभद्र रहे इस एनआरएचएम घोटाले के आरोपी डॉक्टर उदय नाथ गौतम की भी जमानत अर्जी निस्तारित करने का निर्देश दिया हैं और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया है. इन पर लाखों की अवैध रूप से खरीददारी कर घोटाले का आरोप है.

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