Noida Nithari Kand Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली (Surendra Koli) और मनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) को सोमवार (16 अक्टूबर) को बरी करने का आदेश सुनाया है. नोएडा के चर्चित निठारी कांड में हाईकोर्ट ने दोनों को मिली फांसी की सजा को भी रद्द कर दिया. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा, "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में बरी कर दिया है. उसके खिलाफ कुल 6 मामले थे. सुरेंद्र कोली को सभी मामलों से रिहाई मिल गई है." 


निठारी कांड के दोषियों की फांसी की सजा निरस्त


बता दें कि साल 2006 में निठारी के मामले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था. नोएडा का निठारी कांड मीडिया की सुर्खियां बना था. मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले से नर कंकाल बरामद किए गए थे. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली दरंदिगी सामने आती गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से वर्षों पुराना मामला एक बार फिर चर्चित हो गया. सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 15 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.


इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनाया फैसला


जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट का फैसला सीबीआई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा ए मौत को निरस्त किए जाने की अर्जी दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट से मनिंदर सिंह पंढेर को एक मामले में पहले ही रिहाई मिल चुकी है.


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