UP Covid Guidelines: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने नई पाबंदियां लागू की हैं. इसके तहत अब क्लास 10वीं तक के सभी शासकीय और निजी स्कूलों को मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दिया गया है. हालांकि, इस दौरान स्कूली छात्रों का टीकाकरण जारी रहेगा. सीएम योगी ने आज टीम-9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए.


शादी, जिम और सिनेमाघरों को लेकर क्या है नियम?


सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले एक हजार से ज्यादा हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए. इसके साथ ही शादी समारोह का आयोजन बंद जगहों पर हो और एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता ना हो. इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता भी आवश्यक है.


सार्वजनिक स्थलों पर इस नियम का पालन जरुरी


प्रदेश के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे. इसके अलावा जरूरत के अनुसार डे केयर सेंटर भी स्थापित होंगे. बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.


प्रदेश में कोरोना के मामलों में हुआ इजाफा


बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. बीते 24 घंटों में हुई 01 लाख 66 हजार 33 सैम्पल की जांच में कुल 992 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई. इसी अवधि में 77 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए. आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 3173 है. 


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