UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जनपद की पुलिस (Police) लगातार बदमाशों की कमर तोड़ने का काम कर रही है. जिसके चलते मंगलवार को भी एक गैंगस्टर की संपति को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है. दरअसल, भोपा (Bhopa) थाना क्षेत्र के सिकरी (Sikri) गांव निवासी एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश जमशेद पर मंगलवार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत 14 (1) की कार्रवाई करते हुए उसके माकन को जब्त किया है.


गैंगस्टर एक्ट का है आरोपी
गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के मकान की कीमत लगभग 35 लाख रूपए बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ये माकन सिचाई विभाग की जमीन पर बनाया गया था. जानकारी के मुताबिक हिस्ट्रीशीटर बदमाश जमशेद पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी और गैंगस्टर जैसी धाराओं में लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. 


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क्या बोली पुलिस?
इस मामले में सीओ जानसठ शकील अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना भोपा क्षेत्र के ग्राम सिकरी में मंगलवार को जमशेद पुत्र ईरशाद की गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 14 (1) की कार्रवाई की गई है. जिसमें जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश क्रम में आज उसकी संपति को कुर्क किया गया है. इसका एक मकान है जो सिचाई विभाग की जमीन पर बनाया गया है, जिसके चलते जिसे आज जब्त किया गया है.


जिला पुलिस ने ट्वीट करके भी इस मामले की जानकारी दी. जिसमें बताया, "इशरत अली द्वारा अवैध तरिके से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया है. जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए हैं. ये मकान 423.16 वर्गमीटर जमीन पर बना हुआ था."


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