Mukhtar Ansari News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उनके परिवार की परेशानियां खत्म होती नहीं दिख रही हैं. बीते 24 घंटे में एक के बाद एक कानूनी शिकंजा उनकी पत्नी अफसा अंसारी पर कसता नजर आया. गाजीपुर में अफसा अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है, वहीं मऊ जिले की जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है.

मऊ कोर्ट ने यह कार्रवाई थाना दक्षिण टोला में दर्ज केस 129/2020 के सिलसिले में की है, जिसमें अफसा अंसारी पर गंभीर आरोप हैं. कोर्ट में बार-बार हाजिर न होने पर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनका नाम अब ‘मकरूल रजिस्टर’ में दर्ज किया जा रहा है , जो उन आरोपियों की सूची होती है, जो फरार रहते हैं और अदालत में पेश नहीं होते.

इस वजह से जारी हुआ स्थायी गिरफ्तारी वारंटथाना दक्षिण टोला में दर्ज केस में अफसा अंसारी ने अभी तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया, जिस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इससे पहले उनके खिलाफ धारा 82 व 83 की कार्रवाई की जा चुकी थी. क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे ने जानकारी दी कि अब अदालत के आदेश पर अगली कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

मकरूल रजिस्टर में दर्ज होगा अफसा अंसारी का नामउन्होंने बताया, “अफसा अंसारी पर पूर्व में भी इनाम घोषित किया गया था, और अब उनका नाम ‘मकरूल रजिस्टर’ में दर्ज कर लिया जाएगा. कोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.” मऊ जिला कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट. 

मऊ में पहले ही अंफसा अंसारी पर इनाम की राशि बढ़कर ₹50 हजार की जा चुकी है. पेशी में लगातार गैरहाजिर रहने पर ‘मकरूल रजिस्टर’ में हुआ नाम दर्ज. धारा 299 के तहत हो रही कार्रवाई, प्रशासन अलर्ट मोड में है. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरह उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, उससे उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया है. साफ है कि अब प्रशासन किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है.

(मऊ से राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट)

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