नई दिल्ली, एबीपी गंगा। उन्नाव रेप केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 10 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। सेंगर को ये जुर्माना एक महीने के भीतर ही देना होगा। इसके अलावा अदालत ने सीबीआई को पीड़ित और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। पीड़िता और उसका परिवार दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के आवास में एक साल तक रहेगा। अदालत ने योगी सरकार को पीड़िता और उसके परिवार के किराए के आवास के लिए एक साल तक प्रति माह 15,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।
सेंगर ने विश्वासघात किया : अदालत सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया। सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया।
गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने सेंगर को दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत किसी लोकसेवक द्वारा किसी बच्ची के खिलाफ यौन हमला किए जाने के अपराध का दोषी ठहराया था।