UP News: डबल मर्डर कांड में 9 साल पुराने मामले में महाराजगंज की अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा दी. पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के मानिक तालाब टोला चन्नीपुर में 2 अप्रैल 2014 को दिनदहाड़े चचेरे भाई निर्मल और भतीजी ज्ञानती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप बैजू उर्फ बैजनाथ पर लगा. वादी का कहना है कि बैजू के पिता यमुना चौधरी से वर्षों पुराना जमीन विवाद चल रहा था. विवाद सुलझने के बाजवूद रंजिश रखने लगा. रंजिश में बैजू ने ज्ञानती और ताऊ निर्मल की दिनदहाड़े दौड़ा कर हत्या कर दी. ज्ञानती के पिता राजेंद्र चौधरी ने पुरन्दरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दिया.


फांसी के साथ 2 लाख 25 हजार का जुर्माना


सुनवाई के दौरान 10 गवाहों ने गवाही दी. साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी बैजू को फांसी और 2 लाख 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. अदालत ने आदेश दिया कि मौत होने तक दोषी को फांसी पर लटकाया जाए. महाराजगंज जनपद का गठन होने के बाद फांसी की सजा का दूसरा मामला है. गैंगरेप के बाद हत्या मामले में भी अदालत ने फैसला सुनाया. पांच दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और छठवें नाबालिग अपराधी को 20 साल की सश्रम सजा से दंडित किया. बता दें कि पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के जंगल में गैंगरेप कर नाबालिग किशोरी की हत्या का जघन्य मामला सामने आया था.


जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने बढ़ेगी सजा 


सभी आरोपियों के खिलाफ 18- 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. घटना पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र में 18 जनवरी 2021 की है. विद्यालय से पढ़ कर लौटी नाबालिग छात्रा लकड़ी बीनने जंगल में गई. उसी दौरान रास्ते में मिले छह आरोपी लड़की को जंगल की तरफ उठा ले गए. जंगल में गैंगरेप किया गया. गैंगरेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई. दूसरे दिन जंगल में बच्ची का शव बरामद हुआ. पुलिस ने गैंगरेप, हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. जांच के दौरान 6 आरोपियों का नाम सामने आया. विवेचनाधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि बाल अपराधी की घटना के समय  उम्र16 साल थी. बाल अपराधी अब बालिग हो चुका है.


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