Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ (Lucknow Bench of Allahabad High Court) ने स्थानीय प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है. जस्टिस डी. के. सिंह की पीठ ने सांसद सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. 


क्या था मामला
बता दें कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2014 में अयोध्या (Ayodhya) के राम जन्मभूमि (Ram Janmabhoomi) पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) में मामला दर्ज किया गया था. बाद में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ समन जारी किया.


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क्या दलील थी सांसद की
कार्यवाही को चुनौती देते हुए, सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दलील दी थी कि सीआरपीसी (CRPC) के प्रावधानों के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मात्र सरकारी अधिकारी द्वारा परिवाद दाखिल किया जा सकता है. धारा 188 के तहत न तो प्राथमिकी दर्ज हो सकती है और न ही आरोपपत्र पर निचली अदालत संज्ञान ले सकती है. इसलिए कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए.


अदालत ने सुनवाई के उपरांत सिंह के खिलाफ उक्त मामले से सम्बन्धित पूरी प्रक्रिया को भी खारिज कर दिया है. बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह गोंडा की कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं.


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