Etah Lok Adalat: एटा में 9 सितंबर दिन शनिवार को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में लगेगी. आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में होगा. जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुपम कुमार ने पक्षकारों से लोक अदालत का फायदा उठाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि वादकारी अधिक से अधिक संख्या में आयें, अपना पक्ष रखें हम सुलह समझौते का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि मामलों का पूरी तरह निस्तारण हो जाये.


लोक अदालत से उठाएं लाभ


अनुपम कुमार ने बताया कि पिछली लोक अदालत से कोशिश हो रही है कि ज्यादा मामलों का निपटारा हो. पारिवारिक वाद, न्यायिक वाद, मोटर दुर्घटना, दीवानी, प्रशासन और तहसील, नगर निगम के वादों का निस्तारण लोक अदालत से कराने का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है. उच्चतम न्यायलय के आदेशानुसार पूरे भारत में तहसील से लेकर किसी भी न्यायालय या विभागीय मामलों को सुलह समझौते से निस्तारित करवा सकते हैं. लोक अदालत में वाद निस्तारित करवाने का सबसे बड़ा लाभ वादकारी को ये होता है कि त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल जाता है और एक बार लोक अदालत के दिए फैसले की किसी भी अदालत में अपील भी नहीं होती है.


इन वादों का होता है निपटारा


उन्होंने कहा कि वादकारी को मालूम होना चाहिए कि कब, कहां लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और किस न्यायालय में उसका वाद लंबित है. ऐसा व्यक्ति आ सकता है और दोनों पक्षों के सहमत होने पर वादों का निस्तारण किया जाता है. लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद, पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता फोरम, भूमि अधिग्रहण, बाट- माप, ऋण वसूली, बैंक रिकवरी, किरायेदारी, चेक बाउंस, बिजली चोरी, जलकर, गृहकर, मनोरंजन कर, विकास प्राधिकरण के चालान, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, रेलवे दावा और अन्य वाद शामिल किए जाते हैं. 


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