Lakhimpur Kheri case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) से मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत मिल गई है. गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने आशीष मिश्रा को जमानत दी. आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा (Manoj Jha), कांग्रेस (Congress) प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने प्रतिक्रिया दी है.


राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा 'जांच एजेंसी ने अपना काम कैसे किया यह तो पता नहीं लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कह दिया जाए कि किसान भी मरे नहीं.'


वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा - 'कल 'कैमरे' पर सफाई आई थी आज सामने से रिहाई आयी है ! किसानों से 'विश्वासघात' नहीं संयोग है, ये राजा के किये अत्याचारों का 'योग' है ! मग़र जनता भी कर रही प्रयोग है, सही मौके का करना 'उपयोग' है.'


इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा- 'क्या व्यवस्था है!! चार किसानों को रौंदा, चार किसानों को रौंदा, चार महीनों में ज़मानत…'


18 जनवरी को फैसला रखा था सुरक्षित
लखनऊ के बेंच के जज जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल जज की बेंच ने गुरुवार को आशीष मिश्रा को जमानत दी. उन्होंने 18 जनवरी को सुनवाई के बाद  फैसला सुरक्षित रख लिया था. 


आशीष मिश्रा पर आरोप कि उन्होंने लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारा था.


गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला
इस घटना के बाद  गठित SIT ने जांच में पाया था कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. SIT ने अपनी 5000 पन्नों की चार्जशीट समें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बताया.


SIT की ओर से कुल 16 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया. SIT ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 के तहत मामला दर्ज किया है.


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