Kanpur Violecne News: कानपुर में इस साल जून में हुई हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किए गए मुख्तार उर्फ बाबा बिरयानी को बृहस्पतिवार को जमानत पर कानपुर जिला कारागार से रिहा कर दिया गया. मुख्तार इसी साल तीन जून को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में 22 जून से जिला जेल में बंद था.


कारागार अधीक्षक बी. डी. पांडे ने बताया कि मुख्तार को जेल से रिहा कर दिया गया है. उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में उसे सशर्त जमानत दे दी है.


SIT की पूछताछ में हुआ था ये खुलासा
एसआईटी की पूछताछ में कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी ने कई बड़े नामों का खुलासा किया था. हयात हाशमी ने एसआईटी की पूछताछ में जिन नामों का खुलासा किया था, उनमें बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा का नाम भी शामिल था. मुख्तार पर हिंसा के लिए क्राउडफंडिंग करने का आरोप है. जांच में ये भी सामने आया है कि बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा ने पत्थरबाजी के लिए बुलाए गए लोगों के  खाने-पीने का इंतजाम समेत फंडिंग में मदद भी की थी. '


कानपुर शहर में वीआईपी मूवमेंट के बीच तीन जून को जुमा की नमाज के बाद पथराव किया गया था, जिसमें पुलिस के जवान समेत कई लोग घायल हो गए थे. ये उपद्रव बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के बयान को लेकर जौहर फैन्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी द्वारा बाजार बंद करने की घोषणा के बाद दुकानें बंद कराने को लेकर हुआ था, जिसमें गोलीबारी और बमबाजी को अंजाम दिया गया था. इस उपद्रव में सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि 25 से अधिक लोगों को मामूली चोटें आई थी. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी हयात हाशमी समेत 58 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. 


गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा एक टीवी परिचर्चा में पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणी यह जाने के मामले को लेकर कानपुर में इसी साल तीन जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी. मुख्तार उर्फ बाबा बिरयानी को इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किया गया था.


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