Allahabad High Court: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से शनिवार (27 अप्रैल 2024) कुछ राहत जरूर मिली है लेकिन इसके बावजूद वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है, लेकिन बाहुबली को मिली सात साल की सजा पर रोक नहीं लगाई है. सजा पर रोक नहीं लगने की वजह से धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.


धनंजय सिंह यूपी में जौनपुर की जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां छठे चरण में मतदान है और सोमवार 29 अप्रैल से ही नामांकन शुरू हो रहा है. चुनाव लड़ने के लिए धनंजय सिंह के पास अब सीमित कानूनी विकल्प ही मौजूद है. वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं या फिर यहीं पर अपील दाखिल कर सकते हैं. हालांकि दोनों ही जगहों पर दाखिल की गई अर्जी में उन्हें अर्जेंसी के आधार पर जल्द सुनवाई किए जाने की भी गुहार लगानी होगी.


अपहरण मामले में हुई थी जेल
गौरतलब है कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण से जुड़े एक मामले में जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 6 मार्च को धनंजय सिंह को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा का ऐलान किया था. जिस वजह से धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत दो साल या इससे ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है. 


धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. धनंजय के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों के पैनल ने जोरदार बहस की थी. यूपी सरकार ने धनंजय की अर्जी का विरोध किया था. धनंजय सिंह की अपील में अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाई जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने गुहार लगाई गई थी.


जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच मे हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई कई दिनों तक जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से सभी रिकार्ड तलब कर लिए थे. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाने की आशंका के मद्देनजर धनंजय सिंह पहले ही अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा से टिकट दिला चुके हैं.


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