Uttarakhand News: कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शनिवार को जनता दरबार में फरियादियों की शिकायतों को सुना. जनसुवाई में आए ज्यादातर मामले मुख्य रूप से भूमि विवाद और धनराशि पर ब्याज के थे. उन्होंने फरियादों को सुनने के बाद शिकायतों का निपटारा मौके पर कर दिया. दीपक रावत ने कहा कि हल्द्वानी और रुद्रपुर शहर में प्लॉटों की बिक्री हो रही है. आम जन से अपील है कि प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी के वैध या अवैध होने की जानकारी हासिल कर लें. नक्शे के अनुसार कॉलोनी का ले-आउट, पार्किंग व्यवस्था, जल निकासी, सड़क, बिजली और पीने के पानी की बुनियादी सुविधाओं पर भी कालोनाइजर से पूछताछ करें.  उन्होंने कालोनाइजरों को चेतावनी देते हुए कहा कि मानक पूरा नहीं करने पर कॉलोनियों मे प्लॉटों की बिक्री रोक दी जायेगी.


कमिश्नर ने फरियादियों की सुनी शिकायतें


कमिश्नर ने कहा कि ब्याज पर धनराशि का लेनदेन करना कानूनी अपराध है. उन्होंने स्वरोजगार और अन्य कार्यों के लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ने पर बैंकों से लोन लेने की नसीहत दी. दीपक रावत ने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर स्वरोजगार योजना, गरीब कल्याण योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन और पीएम स्वनिधि योजनाओं के माध्यम से लोन लिया जा सकता है. उन्होंने लोने के लिए आवेदन महाप्रबन्धक उद्योग और समाज कल्याण विभाग में करने के लिए प्रेरित किया. दीपक रावत ने ने बताया कि योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार समय-समय पर बहुउददेशीय शिविरों का आयोजन करती है.


ज्यादातर भूमि विवाद और ब्याज के मामले


जनता दरबार में आए शिकायतकर्ता हीरानगर मदन राम आर्य ने जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की. उन्होंने आरोप लगाया कि ठुलीबाज तहसील कोश्याकुटौली में गोपाल राम और ख्याली राम ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया है. कमिश्नर ने ने जमीन मालिक, कब्जेदार और तहसीलदार को अगली जनसुनवाई में तलब किया. हल्द्वानी की कोहली कॉलोनी निवासी बिमला देवी ने बताया कि बिठोरिया में खसरा नंबर 1440 की जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है. उन्होंने तहसीलदार को जमीन का दाखिल खारिज कराने के निर्देश मौके पर दिए. पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के मुख्य अभियंता ने बताया कि रेल विद्युतीकरण परियोजना का काम किच्छा से सब स्टेशन लालकुआं तक किया जाना है.


परियोजना के काम में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग टाण्डा वन ब्लॉक की 10.61 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है. वन अधिनियम 1980 के अनुसार 21.234 हेक्टेयर राजस्व भूमि की आवश्यकता है. 21.234 हेक्टेयर राजस्व भूमि उपलब्ध कराने के अनुरोध पर कमिश्नर ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजने का निर्देश दिया. जनता दरबार में उधमसिंह नगर की किच्छा निवासी तेतरी देवी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की भी शिकायत सामने आई. कमिश्नर ने ज्यादातर मामलों का निपटारा मौके पर कर दिया. सुशीला तिवारी नर्सिग कॉलेज की छात्राओं को प्रशिक्षण का स्टाइपंड नहीं मिलने पर दीपक रावत ने शासन स्तर पर बातचीत कर समाधान निकालने का भरोसा दिया. 


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