उत्तर प्रदेश के कानपूर में सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को आज इलाहबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. साल 2022 के जाजमऊ थाने में रंगदारी और मारपीट के मामले में कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
सपा नेता इरफान सोलंकी का मामला सिंगल बेंच में जस्टिस समीर जैन ने सुनवाई करते हुए सुना और उन्हें राहत दी. इरफान सोलंकी के पक्ष में आए इस फैसले से उनके समर्थकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है. इरफान सोलंकी ने भी कोर्ट का आभार जताया है.
क्या है पूरा मामला ?
यह पूरा मामला दिसंबर 2022 का है, जाजमऊ थाने में शिकायकर्ता विमल कुमार ने इरफान सोलंकी, बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ मुदकमा दर्ज करवाया था. विमल कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी जाजमऊ स्थित आराजी संख्या 963 (रकबा लगभग 1000 वर्ग मीटर) पर ये आरोपी जबरन कब्जा कर चुके थे. कब्जे के बाद जमीन पर बाउंड्री वॉल भी गिरा दी गई.
इसके अलावा, सभी पर रंगदारी वसूली, धोखाधड़ी और गाली-गलौज के आरोप लगे हैं. दावा किया गया कि इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने उनकी जमीन हड़पने के लिए धमकियां दीं और विरोध करने पर मारपीट की. इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न की जाए.
गुरूवार को फैसला सुरक्षित रखा था
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान इरफान सोलंकी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया गया. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिससे इरफान को तत्काल राहत मिल गई. इरफान सोलंकी के वकीलों ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं और सबूत कमजोर हैं. इरफान सोलंकी सितम्बर में गैंग्स्टर एक्ट में जमानत मिलने पर बाहर आए थ, ये लगातार उन्हें कोर्ट से दूसरी राहत है.
कौन हैं इरफान सोलंकी?
इरफान सोलंकी कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सपा के पूर्व विधायक हैं और स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय का प्रभावशाली नेता माना जाता है. वर्तमान में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी विधायक हैं. सपा के अंदर उनका कद बड़ा है, साथ ही अखिलेश यादव के ख़ास नेताओं में शुमार हैं.