Gyanvapi Case Tehkhana Update: उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी (Varanasi News) में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति दे दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को सही करार दिया है.  मस्जिद कमेटी ने HC में याचिका दायर की थी. जिसके बाद लगातार 5 दिनों तक सुनवाई हुई और फइर 15 फरवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. 


फैसले के बाद ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, 'आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. पूजा जारी रहेगी. सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है. वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.'


ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी. अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे.'



Gyanvapi में व्यास जी के तहखाने पर आया फैसला, हिन्दू पक्ष के वकील ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?


यहां पढ़ें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच की ओर से सुनाए गए फैसले की 11 बड़ी बातें-



  1. ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी  पूजा रहेगी.

  2. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की.

  3. ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया.

  4. वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया.

  5. नंदी भगवान के ठीक सामने तहखाना है.

  6. ग्राउंड फ्लोर में 1993 तक पूजा हुई थी.

  7. नवंबर 1993 में  पूजा बंद करवाई गई थी.

  8. 1993 के बाद पुजारियों को हटाया गया.

  9. 25 दिसंबर 2023 को याचिका दाखिल की गई थी.

  10. 17 जनवरी 2024 को रिसीवर नियुक्त हुआ था.

  11. 31 जनवरी 2024 को पूजा की इजाजत मिली थी.