वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर मंगलवार (7 अक्टूबर 2025) को सुनवाई है. यह मामला वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग से जुड़ा है.
दरअसल, हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है.
वजूखाने के वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग
आपको बता दें कि, श्रृंगार गौरी केस की मुख्य वादिनी राखी सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें 21 अक्टूबर 2023 के वाराणसी सिविल कोर्ट के फैसले को राखी सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्से की तरह वजूखाने का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है.
कोर्ट ने स्वयंभू लार्ड आदि विशेश्वर से जुड़ी याचिका को भी सम्बद्ध किया
वजूखाने का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से कराए जाने की मांग की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस के साथ ही स्वयंभू लार्ड आदि विशेश्वर से जुड़ी याचिका को भी सम्बद्ध कर दिया है. कोर्ट दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही है मामले की सुनवाई.
सिविल कोर्ट ने खारिज की थी मांग
बता दें, इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था, इस याचिका में पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे की मांग की गई थी.तब हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा था कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे.