उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में प्रशासन ने 17 जुलाई 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा लागू की गई है. निषेधाज्ञा लागू होने के बाद पेट्रोल पंप से बोतल या कंटेनर में तेल यानी पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. 

Continues below advertisement

इसके साथ ही 17 जुलाई तक इस दौरान सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति धरना जुलूस के लिए इकट्ठे नहीं हो सकेंगे.  अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होगा. कोई व्यक्ति चाकू भला तलवार छुरा लेकर नहीं चलेगा. 

दो महीने तक लागू रहते हैं आदेश

ये आदेश आमतौर पर अधिकतम दो महीने तक लागू रहते हैं. हालांकि यदि  प्रशासन को आवश्यक प्रतीत होता है तो इस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, तो वह इसे छह महीने तक बढ़ा सकती है.

Continues below advertisement

मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति या आम जनता को कुछ खास कामों से दूर रहने, या संपत्तियों का प्रबंधन करने का निर्देश दे सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की रुकावट, दंगे, सार्वजनिक अशांति, या इंसानी जान, सेहत और सुरक्षा को होने वाले खतरे को रोका जा सके.

सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- जगह कम है तो क्या दिक्कत?

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई. एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं. उद्योग सूत्रों के अनुसार, ईंधन के दाम बढ़ने के बाद नयी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई जो पहले 97.77 रुपये प्रति लीटर थी. वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपये से बढ़कर 91.58 रुपये हो गई. बीते शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार साल से अधिक समय में पहली बार तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी. 

'सबसे अच्छा काम यूपी सरकार ने किया...' मेनका गांधी ने इस मामले में की योगी सरकार तारीफ

पेट्रोल और डीजल के अलावा दिल्ली और मुंबई सहित कई शहरों में 15 मई को सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) की कीमतों में दो रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी. रविवार को सीएनजी की कीमत में फिर से एक रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई.