Firozabad POCSO Court: 11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप (Rape) करने के बाद बाद हत्या (Murder) करने वाले और हत्या के बाद भी फिर से रेप करने वाले दोषी वीरेंद्र बघेल (Virendra Baghel) को पॉक्सो न्यायालय (rohit Dimri) के विशेष न्यायाधीश ने फांसी की सजा (Capital Punishment) सुनाई है. न्यायाधीश ने कहा तब तक इसे फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी मौत ना हो जाए. मामला फिरोजाबाद (Firozabad) के थाना लाइनपार क्षेत्र का है जहां 25 अप्रैल 2019 को 11 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. तभी, वहीं रहने वाला वीरेंद्र बघेल उसे उठाकर ले गया था खंडहर में बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. दोषी वीरेंद्र बघेल ने हत्या करने के बाद फिर मासूम बच्ची के साथ फिर रेप किया था. 


पुलिस ने किया था गिरफ्तार 
हत्या के बाद थाना लाइनपार थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत हत्या रेप और कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. मामले में पुलिस ने वीरेंद्र बघेल को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था. 2 साल से अधिक समय तक केस चलने के बाद आज पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने सारे सबूतों के आधार पर दोषी वीरेंद्र बघेल को फांसी की सजा सुनाई है.


सुनाई गई फांसी की सजा
वहीं, इस केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कमल सिंह विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो एक्ट ने बताया कि 25 अप्रैल 2019 को दिन में 11 बजे बच्ची को बहला फुसलाकर वीरेंद्र बघेल ले गया और खंडहर में जाकर उसके साथ रेप किया फिर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद वीरेंद्र बघेल ने एक बार फिर बच्ची से रेप किया. इसमें मुकदमा दर्ज हुआ और 2 साल से अधिक समय तक केस चलने के बाद आज दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने कहा इसको तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए.



ये भी पढ़ें: 


Uttarakhand Parivartan Yatra: कांग्रेस की तीन दिवसीय परिवर्तन यात्रा हरिद्वार में शुरू, युवाओं में दिखा उत्साह 


Terrorist Arrest: प्रयागराज पुलिस की बड़ी लापरवाही, सरेंडर करने वाले संदिग्ध आतंकी को वापस भेजा