देहरादून में एबीपी लाइव की खबर का बड़ा असर हुआ है. राजधानी के रायपुर ब्लॉक स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से रेता-बजरी उठवाने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. मामला उजागर होने के तुरंत बाद जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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दरअसल, सोमवार (6 अक्टूबर 2025) को एबीपी लाइव ने एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें दिखाया गया था कि रायपुर के एक विद्यालय में निर्माण कार्य के दौरान छात्रों से रेता-बजरी उठवाने का काम करवाया जा रहा है.

खबर सामने आते ही शिक्षा विभाग में खबर सामने आते ही शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया. मामला गंभीर होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी भेलाल भारती ने तत्काल जांच के आदेश दिए और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया.

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आदेश में क्या कहा गया है?

आदेश में कहा गया है कि विद्यालय परिसर में पढ़ने वाले छात्रों से इस तरह का शारीरिक श्रम करवाना न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) का उल्लंघन है, बल्कि बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के दिशा-निर्देशों के भी खिलाफ है. यह मामला 2009 के बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

जिला शिक्षा अधिकारी ने उप शिक्षा अधिकारी, रायपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे पूरे मामले की गहन जांच कर 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें. साथ ही, निलंबन की अवधि में प्रधानाध्यापक का मुख्यालय रायपुर ब्लॉक कार्यालय निर्धारित किया गया है.

अधिकारियों को आदेश में दी चेतावनी 

विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बच्चों से किसी भी प्रकार का गैर-शैक्षणिक कार्य करवाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को लेकर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर सभी विद्यालयों को सख्त चेतावनी जारी की है कि विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का श्रम कार्य करवाना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में तत्काल निलंबन की कार्यवाही की जाएगी.एबीपी लाइव की खबर के बाद हुई इस त्वरित कार्रवाई ने शिक्षा विभाग की जवाबदेही और संवेदनशीलता को एक बार फिर उजागर किया है.