Complaint Against Anand Swaroop shukla: बलिया की एक अदालत ने महिलाओं को अपमानित करने और उनके साथ मारपीट करने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है.


भड़क गए मंत्री
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने रानी देवी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए गत 22 जुलाई को परिवाद दर्ज करने आदेश दिया था. रानी देवी के अधिवक्ता मनोज राय हंस ने सोमवार को बताया कि अदालत का आदेश आज जारी किया गया है. हंस ने बताया कि रानी देवी ने शिकायत की है कि वो और जिले के अन्य गांव के लोग एवं महिलाएं गत पांच अप्रैल 2021 को संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला से मिलने उनके निवास पर गए थे. उन्होंने बताया कि सभी निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून 2009 के तहत विद्यालयों द्वारा पाठ्य पुस्तक और अन्य सहायता उपलब्ध कराने की मांग करने गए थे, तो मंत्री भड़क गए.


महिलाओं के साथ की गई मारपीट
रानी देवी ने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री के भड़कने पर उनके समर्थकों की तरफ से महिलाओं के साथ मारपीट एवं अभद्रता की गई, जिसमें महिलाएं अर्धनिर्वस्त्र हो गईं. रानी देवी ने शिकायत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ला, उनके भाई आद्या शुक्ल, बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी बाल मुकुंद मिश्र, राज्य मंत्री के 25 समर्थकों एवं 25 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया है. हंस ने बताया कि अदालत ने इस शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है.


मुनव्वर राणा पर साधा था निशाना 
गौरतलब है कि, हाल ही में योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा पर बड़ा हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि मुनव्वर राणा को यूपी ही नहीं बल्कि देश छोड़ना होगा. आनंद स्वरूप शुक्ला यहीं पर नहीं रुके थे. उन्होंने आगे कहा था कि देश को बांटने की साजिश करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि जो भारतीयों के खिलाफ खड़ा होगा वो एनकाउंटर में मारा जाएगा.



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