सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. कोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन से PF से जुड़े मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है. 

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सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के कर्मचारियों के वेतन से PF की रकम काटने के बाद उसे उनके PF खातों में जमा नहीं करने के मामले में लखनऊ की अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अलीगंज थाना प्रभारी को मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही एक सप्ताह के अंदर FIR दर्ज होने की जानकारी कोर्ट को देने को कहा है.

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कर्मचारियों के वेतन से काटी PF की रकम

दरअसल, मामला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की शिकायत से जुड़ा है. EPFO के प्रवर्तन अधिकारी के मुताबिक, सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के कर्मचारियों अनुराग मिश्रा, दिनेश श्रीवास्तव और कलानिधि मिश्रा समेत कई कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उनकी सैलरी से PF की रकम काटी गई, लेकिन यह पैसा उनके PF खातों में जमा नहीं किया गया. 

नोटिस के बाद भी नहीं जमा हुई रकम

EPFO ने इस मामले में 7 फरवरी 2026 को और दोबारा 11 मार्च 2026 को संबंधित पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा था. आरोप है कि इसके बावजूद न तो PF की रकम जमा की गई और न ही जवाब दिया गया. इससे पहले EPFO ने 9 दिसंबर 2025 को अलीगंज थाने में शिकायत दी. कार्रवाई नहीं होने पर 18 मार्च 2026 को लखनऊ कमिश्नर से भी शिकायत की गई थी. इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो EPFO  को कोर्ट का रूख करना पड़ा है. 

अलीगंज पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश

अदालत ने अलीगंज थाने को निर्देश दिया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर उचित धाराओं में FIR दर्ज की जाए और पूरे मामले की जांच की जाए. कोर्ट ने कहा है कि FIR दर्ज होने के बाद इसकी जानकारी एक सप्ताह के भीतर अदालत को दी जाए. 

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