Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार की ओर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिले की पुलिस अर्लट मोड पर आ गई है. इस दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए शहर में अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के नेतृत्व में पुरानी बस्ती सहित अन्य स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्सों ने फ्लैग मार्च किया. 


अपर पुलिस अधीक्षक ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से बातचीत कर सीएए के बारे में जानकारी देने के साथ, इससे होने वाले फायदे के बारे में भी लोगों को बताया. पुलिस ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है. अपर पुलिस अधीक्ष ने लोगों को बताया कि पुलिस लोगों की सुरक्षा में सदैव तत्पर है. 


सांसद हरीश द्विवेदी ने की पीएम मोदी की तारीफ
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सांसद हरीश द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. उन्होंने अपने आफिशियल सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर लिखा है कि केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है. तीन पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी.


इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई सुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे. भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है. संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है. सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता है. 


नागरिकता के लिए कौन कर सकेगा आवेदन?
सीएए के तहत नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे. इसके तहत भारत में रहने की अवधि पांच साल से अधिक रखी गई है. बाकी विदेशियों (मुस्लिमों) के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है. कयास लगया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएए की अधिसूचना का ऐलान करेंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 


रिपोर्ट- मोहम्मद शादाब


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