रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता व रामपुर के सांसद आज़म खां को फिर बड़ा झटका लगा है. उनके जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. ट्रस्ट से जुड़ी साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि राज्य सरकार को लौटाने का आदेश सुनाया है. इसके तहत 70.005 हेक्टेयर ज़मीन राज्य सरकार के पास आ जाएगी. एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट ने ये आदेश दिया.


शर्तों का पालन न करने का आरोप साबित


एसडीएम सदर को नियमानुसार ज़मीन पर कब्जा प्राप्त करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट के मुताबिक, जौहर ट्रस्ट के द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया था. आपको बता दें कि, आज़म खां मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं. ट्रस्ट पर शासन के आदेशों का पालन न करने का आरोप साबित हो गया है.


30 मुकदमे दर्ज किये गये थे


गौरतलब है कि आजम खां मोहम्मद अली जौहर जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक होने के साथ कुलाधिपति भी हैं. विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीनों को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा है. साल 2019 में आजम खां पर जमीन कब्जा करने के 30 मुकदमे दर्ज कराये गये थे. प्रशासन द्वारा उन्हें भूमाफिया घोषित कर दिया था. इसेक बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.


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